यात्री बसों के लिए प्रति सीट 200 रुपये देना होगा टैक्स
भोपाल। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार जनता के हित में नित नए निर्णय ले रही है। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश सरकार ने यात्री बसों का टैक्स भार घटाया है। परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में बदलाव नए टैक्स निर्धरित किए हैं। संशोधित शुल्क आगामी 19 जून के बाद पूरे राज्य में प्रभावशील होंगे।
वाहन बेचने वाले डीलरों को भी व्यापार प्रमाण-पत्र लेने पर अब स्लैब के अनुसार शुल्क देना होगा। इसके अलावा सरकारी वाहन पर उसकी आयु के हिसाब से लाइफ टाइम टैक्स लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहनों के मानक मूल्य भी तय कर दिए हैं।
भारत में निर्मित वाहन के मानक मूल्य में एक्स शोरूम मूल्य, जीएसटी एवं क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल रहेगा या डीलर द्वारा जारी वाहन के मूल्य का बीजक, इनमें से जो भी ज्यादा हो, मानक मूल्य रहेगा। विदेश से आयात कर भारत लाए वाहन के मानक मूल्य में सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी लैंड वेल्यू जिसमें सभी कर शामिल हैं, सम्मिलित रहेगा।
नए टैक्स किए निर्धारित-
आल इंडिया परमिट वाली बसों जिनमें बैठक क्षमता 13 प्लस एक या अधिक है और निजी सेवा वाहन के रुप में अन्य राज्य से जारी अनुज्ञा पत्र पर मध्य प्रदेश में संचालित हो रही है, उन्हें 200 रुपये प्रति सीट टैक्स देना होगा। पहले यह टैक्स 700 रुपये प्रति सीट था।
भोपाल
राज्य सरकार ने वाहनों पर टैक्स भार घटाया
- 27 May 2023