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राजद्रोह मामले में आयशा सुल्ताना की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  • 18 Jun 2021

केरल उच्च न्यायालय ने आयशा की अग्रिम जमानत वाली याचिक पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट का कहना है कि आयशा को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होना होगा। इसके साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आयशा को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। आयशा ने अपने खिलाफ राजद्रोह के मामले में अग्रिम जमानत के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।