अपने बच्चों के नाम जमीन की, फिर इसे 16 लाख रु. में टीचर को बेच दी
गुना। शहर के एक रिटायर्ड सरकारी टीचर के साथ जमीन की धोखाधड़ी की आरोपी महिला को कोर्ट ने सजा सुनाई है। महिला ने रिटायर्ड टीचर को एक जमीन बेंची। जब वह जमीन का नामांतरण कराने तहसील गए तो उन्हें पता चला कि महिला ने उन्हें जमीन बेचने के 15 दिन पहले ही उसी जमीन की रजिस्ट्री अपने दोनों बेटों के नाम करा दी है। महिला ने उनसे 16 लाख रुपये हड़प लिए। कोर्ट ने महिला को 2 वर्ष की सजा सुनाई। मामले में फैसला पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अकबर शेख की अदालत ने सुनाया। वहीं शासन की ओर से पैरवी राकेश व्यास ने की।
मामला वर्ष 2017 का है। शहर के लूसन की बगीचे में रहने वाले रिटायर्ड टीचर नाथूसिंह चौहान(70) ने आरोन थाने में शिकायत दर्ज कराई।
विक्रय पत्र के पश्चात आवेदक ने उक्त भूमि का नामांतरण करने तहसील आरोन में आदेवदन दिया, तो पता चला उस भूमि की रजिस्ट्री के 13 दिन पहले 4 नवंबर 2015 को ब्रजमोहन व उसकी पत्नि शीलावती ने मिलकर बाला-बाला अपने दोनों बेटों विश्वनाथ, शिवप्रताप के हित में तहसील आरोन में बंटवारा कराके उनके नाम करा दी है। उसी दौरान 17 नवंबर 2015 को ब्रजमोहन व शीलावती ने षडयंत्र पूर्वक मुझसे 16 लाख रुपये प्राप्त कर मेरे नाम से रजिस्ट्री करवाकर मेरे साथ धोखाधड़ी कर रुपये हडप लिए है।
रिटायर्ड टीचर नाथूसिंह की शिकायत पर आरोन पुलिस ने महिला शीलावती, उसके पति बृजमोहन यादव के खिलाफ धोखाधड़ी सहित आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच के दौरान इसमे दो आरोपी और बढ़ाये गए, जो रजिस्ट्री कराते समय गवाह थे। उसके दोनों बेटे शिवप्रताप और विश्वनाथ को भी आरोपी बनाया गया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने महिला शीलावती को दोषी माना। वहीं उसके पति और दोनों बेटों को निर्दोष पाया। कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया। वहीं शीलावती को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गुना
रिटायर्ड टीचर से धोखाधड़ी, महिला को दो वर्ष कैद
- 21 Jun 2023