पिता ने कराई बेटे की जमानत; हड़ताल पर वकील, खुद पेश हो रहे पक्षकार
जबलपुर। 3 महीने में 25 केस निपटाने के मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ के आदेश के खिलाफ प्रदेशभर के वकील 23 मार्च से हड़ताल पर हैं। 24 मार्च को हाईकोर्ट (जबलपुर) ने वकीलों से तत्काल काम पर लौटने को कहा। 10 पेज के आदेश में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यदि इसका पालन नहीं हुआ, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। लेकिन, वकीलों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी है।
भले ही वकील हड़ताल पर हैं, लेकिन न्यायाधीश नियमित कोर्ट में बैठ रहे हैं और फैसले भी दे रहे हैं। पक्षकारों को बिना वकील कोर्ट में खुद पेश होना पड़ रहा है। ग्वालियर में एक पिता ने बेटे की पैरवी कर उसे जमानत दिलाई।
रेप पीड़िता बिना वकील पेश हुई-
हाईकोर्ट में पन्ना की रेप पीड़िता खुद पेश हुई। कोर्ट को उसने बताया- आरोपी आदित्य परमार को अग्रिम जमानत मिल गई है। वह केस वापस लेने के लिए धमका रहा है। पन्ना पुलिस का आरोपी को संरक्षण है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए माना कि युवती के साथ जिस समय घटना हुई, वह 17 साल की थी। जस्टिस नंदिता दुबे की कोर्ट ने सुनवाई में यह भी कहा कि कहीं न कहीं आरोपी इखढ से ताल्लुक रखता है और केस वापस लेने के लिए पीड़िता के परिवारवालों को धमका रहा है। कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दी।
जबलपुर
रेप पीड़िता ने खुद अपने केस में की पैरवी
- 28 Mar 2023