निकाह का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पीड़िता गर्भवती हुई तो मुकर गया
सागर। सागर में निकाह करने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी साजिद उर्फ सज्जू मंसूरी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने की।
अभियोजन के मीडिया प्रभारी के अनुसार 26 अप्रैल 2019 को पीड़िता ने राहतगढ़ थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि वह अपने मायके में अपने पिता, छोटी बहनों के साथ रहती है। अगस्त 2018 में आरोपी उसके घर दिन में करीब 10 से 11 बजे के बीच आया। उस समय घर पर कोई नहीं था। आरोपी बोला कि पानी पिला दो तो पीड़िता पानी लेने के लिए अंदर गई। आरोपी उसके पीछे-पीछे घर के अंदर आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। गलत काम करने के बाद आरोपी बोला कि यदि किसी से कुछ बताया तो जान से मार देगा। धमकी देते हुए कहा कि उसने पीड़िता का वीडियो बना लिया है। सभी को बताकर बदनाम कर देगा।
दुष्कर्म से गर्भवती हुई थी पीड़िता
घटना के करीब 4-5 दिन बाद आरोपी रात के समय दोबारा घर आया और अपनी गलती मानी। वह कहने लगा कि उससे गलती हो गई है और शादी करने का आश्वासन दिया। कहा कि वह अब उसकी पत्नी है। पीड़िता उसकी बातों में आ गई। उसके बाद आरोपी लगातार उसके साथ गलत काम करता रहा। इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई। इस पर पीड़िता ने आरोपी से निकाह करने की बात की तो उसने निकाह करने से मना कर दिया।
परेशान होकर पीड़िता ने परिवार वालों के साथ राहतगढ़ थाने पहुंचककर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर चालान कोर्ट में पेश किया।
सागर
रेपिस्ट को 10 वर्ष की कैद
- 22 Jun 2023