गुना। जिले के आरोन इलाके से नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने और उसके साथ गलत काम करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है। उसे दो धाराओं में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। पॉक्सो एक्ट के मामलों की विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए एक वर्ष के भीतर ही केस में अपना फैसला सुनाया है।
मामला 2021 की 18 जनवरी का है। 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची की मां ने आरोन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी को कोई युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वह अपनी मौसी के घर पर थी, जहां से युवक इसे ले गया। उसने आरोन के ही एक युवक पर बच्ची को ले जाने की आशंका व्यक्त की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
घटना के 7 दिन बाद ही पुलिस ने नाबालिग को इंदौर से बरामद कर लिया था। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि अनीश रघुवंशी उसे अपने साथ ले गया था। वहां से वह उसे गुना लाया। गुना से बस से इंदौर ले गया था। इंदौर में कमरा किराए से लेकर उसके साथ कई दिनों तक गलत काम किया। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराएं भी बढ़ाई गयीं।
पहले भी ले गया था साथ
आरोपी नाबालिग को दूसरी बार अपने साथ ले गया था। इससे पहले वर्ष 2020 में भी वह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इस मामले की रिपोर्ट थाने में होने के बाद नाबालिग को बरामद कर लिया गया था। नाबालिग के बरामद होने के बाद जनवरी 2021 में वह उसे अपनी बहन के घर छोड़ आए थी। वहां से दूसरी बार भी वही आरोपी उसे फिर जबरदस्ती ले गया।
10-10 वर्ष की सजा
न्यायालय में एक वर्ष चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी अनीश रघुवंशी (21) को पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 1-1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नाबालिग को 3 लाख रुपये मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है।
गुना
रेपिस्ट को 10 साल की कैद, इंदौर में किराए के कमरे में रखकर 15 साल की लड़की से रेप, साल में दूसरी बार फुसलाकर ले गया था
- 26 Mar 2022