इंदौर। जमीन के सौदे में लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पलासिया पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला से रुपए लेने के बाद आरोपी न तो उसे राशि वापस दे रहा था, ना ही प्लाट की रजिस्ट्री करा रहा था। इस पर महिला ने पुलिस की शरण लेते हुए केस दर्ज कराया।
पुलिस के मुताबिक जबरन कालोनी प्रकाश का बगीचा इलाके में रहने वाली अकीला बी पति सगीर अहमद की शिकायत पर देवकां प्रा.लि. के मालिक मोहम्मद साजिद खाना निवासी अपोलो एवेन्यु के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। अकीला ने पुलिस को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसने साजिद से एक प्लाट का सौदा 6 लाख रुपए में किया था। उसने इसके एवज में 4 लाख रुपए दिए थे और कहा था कि वह दो लाख रुपए रजिस्ट्री के समय दे दी। साजिद उसकी यह बात मान गया था और कुछ ही दिनों बाद रजिस्ट्री कराने की बात भी कही थी, लेकिन जब भी वह प्लाट की रजिस्ट्री के लिए जाती तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे चलता कर देता। कई दिनों तक उसने प्लाट की रजिस्ट्री नहीं की और कब्जा भी नहीं दिया। इस पर उससे रुपए वापस मांगे तो वह भी देने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि सजिद कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर
रुपए लेकर नहीं दिया प्लाट, महिला से लाखों की धोखाधड़ी
- 17 Jun 2021