इंदौर। लूट के बाद एटीएम सुरक्षाकर्मी की हत्या करने वाले हत्यारे को इंदौर विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
वारदात 13 फरवरी 2017 की है। एसबीआइ एटीएम दशरथ बाग टिगरिया में सुरक्षाकर्मी के रूप में पदस्थ अंकुश शर्मा का शव एटीएम में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था। हत्यारे ने गले पर हथियार से हमला कर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में अज्ञात आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।
लूट के इरादे से वारदात को दिया था अंजाम
जांच में पता चला कि हत्यारे ने लूटे के इरादे से वारदात को अंजाम दिया है। हत्यारे का नाम दीपक उर्फ धनपाल पुत्र रामकृष्ण रघुवंशी निवासी ग्राम खजुरिया जिला अशोक नगर है। उसने अंकुश की जेब में रखे तीन हजार रुपये लूट लिए थे। इस दौरान अंकुश की नींद खुली तो उसने धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
जिला अभियोजन (मीडिया प्रभारी) अभिषेक जैन ने बताया कि विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए हत्यारे दीपक उर्फ धनपाल को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का पक्ष अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया ने रखा।
इंदौर
लूट के बाद एटीएम सुरक्षाकर्मी की हत्या करने वाले को उम्रकैद
- 28 Apr 2023