कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा-अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इसके पहले कर दें।
इंदौर। सांसदों, विधायकों की पेंशन को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगी। मंगलवार को इस मामले में बहस होना थी लेकिन टल गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे कुछ अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अगली सुनवाई से पहले दे सकते हैं। शासन पहले ही यह कहते हुए न्याय दृष्टांत प्रस्तुत कर चुका है कि पेंशन नियमों के मुताबिक ही तय होती है। इसमें कुछ भी अनियमित नहीं है।
हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका एडवोकेट पूर्वा जैन ने दायर की है। वे ही याचिकाकर्ता भी हैं। याचिका में कहा है कि सांसदों और विधायकों का भुगतान आम आदमी से वसूले गए कर से होता है। देखने में आता है कि अलग-अलग समय में विधायक और सांसद रहे व्यक्ति को अलग-अलग पेंशन दी जाती है। इस तरह से जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। याचिका में मांग की गई है कि सिर्फ उन्हीं विधायक या सांसदों को पेंशन की पात्रता होना चाहिए जिन्होंने न्यूनतम पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से एक दिन के लिए सांसद या विधायक चुने जाने पर भी पेंशन की पात्रता आ जाती है। यह सही नहीं है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि एक व्यक्ति को एक ही पेंशन की पात्रता होना चाहिए।
इंदौर
विधायक, सांसदों की पेंशन को लेकर सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में
- 21 Jul 2021