वैवाहिक बलात्कार के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को लेकर ऐक्ट्रेस तापसी पन्नू ने गुरुवार को कहा, "बस अब यही सुनना बाकी था।" गौरतलब है, हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 बरकरार रखते हुए कहा था कि पति द्वारा अपनी पत्नी संग सेक्स करना रेप नहीं है, भले वह जबरन या महिला की इच्छा के खिलाफ हो।
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वैवाहिक रेप के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर तापसी ने कहा-बस अब यही सुनना बाकी था
- 27 Aug 2021