मंडी सचिव को मिली थी शिकायत, फर्म के कर्ताधर्ता किसानों के साथ नहीं कर पाएंगे व्यापार
इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी स्थित फर्म श्री गंगा ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। मंडी में 7 किसानों ने इस फर्म की शिकायत की थी। किसानों ने लिखित आवेदन दिया था कि हमारी उपज क्रय होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा। इस पर मंडी सचिव ने फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया।
कृषि उपज मंडी समिति इंदौर के सचिव नरेश कुमार परमार ने बताया शिकायत के अनुसार गंगा ट्रेडिंग कंपनी ने अरबअली के चार लाख 80 हजार, गोपाल के एक लाख 40 हजार, सागर यादव के 70 हजार, रामनारायण यादव के एक लाख 30 हजार, त्रिलोक यादव के एक लाख 79 हजार, सतीश के 2 लाख 49 हजार तथा संतोष के एक लाख 98 हजार रुपए नहीं दिए। इस शिकायत पर संबंधित फर्म से जवाब मांगा गया। जांच में पता चला कि फर्म ने किसानों का भुगतान निर्धारित पांच दिन की समय सीमा के बाद किया, जो मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 37 (2) (ग) का उल्लंघन है।
कृषि उपज मंडी समिति इंदौर द्वारा पारित प्रस्ताव क्रमांक 1 से मंडी अधिनियम 1972 की धारा 33 के तहत उपरोक्त फर्म की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है। फर्म गंगा ट्रेडिंग कंपनी अकरम पिता नियामत खान की है। कार्रवाई के बाद अब संबंधित फर्म मंडी में किसानों के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर सकेगी। फर्म के प्रोपराइटर भोपाल मुख्यालय में जाकर अपील कर सकते हैं।
इंदौर
श्री गंगा ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस निरस्त
- 26 Jul 2024