रहवासी क्षेत्रों के घरो मे ही दुकानों का अवैध निर्माण कर बिना अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए व्यवसायिक उपयोग करने पर कल चौदह दुकान निगम द्वारा सील की गई
इंदौर। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शहर के ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा रहवासी एवं व्यवसायिक भवन का निर्माण किया गया है एवं नियमानुसार कार्य पूर्णता एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भवन का उपयोग प्रारंभ कर दिया गया है एवं बिना वैधानिक अनुमति मिलने के पूर्व ही स्थल (भवन में) पर व्यवसाय शुरू कर दिया है ।निगम आयुक्त द्वारा ऐसे भवनो की जांच करने के आदेश अपर आयुक्त श्री संदीप सोनी को दिए गए थे।
निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा दिए गए निर्देश में अपर आयुक्त श्री संदीप सोनी द्वारा शहर मैं नव निर्माण किए गए ऐसे भवन स्वामियों का भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षकों द्वारा से उनके आवंटित क्षेत्रों में सर्वे कराया गया , जिसमे पाया गया कि भवन निर्माण के उपरांत निगम द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रणाम पत्र के साथ ही अन्य वैधानिक अनुमति मिलने के पूर्व ही भवन निर्माताओं द्वारा भवन का उपयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा है।ऐसे भवन स्वामियों को नगर निगम इंदौर द्वारा भवन अनुज्ञा नियम का उल्लंघन करने, और निर्मित क्षेत्र में बिल्डर द्वारा मौके पर अलग-अलग तल पर किए गए अतिरिक्त निर्माण व स्वीकृति के विपरित निर्माण करने पर ऐसे भवन निर्माताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है।निगम की कार्यवाही किये जानेवाले भवन श्री राम नगर केसर बाग रोड पुराना आरटीओ, पर कमल किशोर नीमा व गिरधारी लाल नीमा पिता रतनलाल नीमा द्वारा एम ओ एस को कवर करते हुए 14 दुकानों सहित बेसमेंट, जी प्लस 2 मैं स्वीकृति से अतिरिक्त निर्माण किया गया तथा बिना अधिभोग प्रमाण पत्र व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही स्थल पर संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग शुरू करने पर 9 निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए 14 दुकानें सील की गई ।नगर निगम की यह कार्यवाही पूरे शहर मे लगातार चलती रहेगी।
इंदौर
शहर में अवैध निर्माण कर दुकाने संचालित करने वालों पर हो रही अब नगर निगम की कार्रवाई
- 07 Oct 2021