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इंदौर

शहरी सीमा से सटे गांवों में 500 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री पर लगेगी आवासीय दर

  • 12 Mar 2022

जिला मूल्यांकन समिति की ओर से यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा
इंदौर। नए वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल 2022 से लागू होने वाली संपत्ति की नई गाइडलाइन में शहरी सीमा से सटे सनावदिया, उमरिया और मालीखेड़ी गांव भी प्रभावित होने के आसार हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने इन गांवों को शहर के पेरीफेरी क्षेत्र में मानकर यहां 500 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री पर आवासीय दर लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इन गांवों में गाइडलाइन की कंडिका 4.2 लागू करने का सुझाव दिया गया है। जिला मूल्यांकन समिति की ओर से यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा।
जिला मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय सनावदिया, उमरिया और मालीखेड़ी में बढ़ते आवासीय प्रोजेक्ट और आवासीय उपयोग के लिए कृषि भूमि की बढ़ती खरीदी-बिक्री को देखते हुए लिया है। समिति ने इंदौर विकास योजना के निवेश क्षेत्र में शामिल किए गए 79 गांवों के अतिरिक्त इन तीन गांवों को भी उसी श्रेणी में माना है। इसके अलावा इंदौर, महू, सांवेर, देपालपुर और हातोद की 301 नई कालोनियों और क्षेत्रों को पहली बार गाइडलाइन में शामिल करते हुए यहां अलग से गाइडलाइन दर तय की है। यह गाइडलाइन इनके आसपास के जुड़े हुए तय क्षेत्रों की पहले से चली आ रही गाइडलाइन दर और संपत्ति की खरीदी-बिक्री को देखते हुए निर्धारित की गई है। गाइडलाइन में कई ऐसे क्षेत्र थे जिनकी गाइडलाइन उनसे सटे हुए क्षेत्र के समान ही है। ऐसे कुछ छोटे क्षेत्रों को पास के ही बड़े क्षेत्र में विलय कर दिया गया है। इस तरह अनावश्यक रूप से क्षेत्रों की अधिक संख्या को सीमित करने का प्रयास किया गया है।