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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला... पहले पति से अलग हुई महिला दूसरे हसबैंड से मांग सकती है गुजारा

  • 06 Feb 2025

नई दिल्ली। पति से अलग होने के बाद पत्नी के गुजारा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत का तेलंगाना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसमें CrPC की धारा 125 के तहत महिला को दूसरे पति से गुजारा मिलने से इसलिए इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले पति के शादी को कानूनी रूप से खत्म नहीं किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महिला की अपील को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले की सुनाई कर रही थी।
कोर्ट ने कहा, 'यह याद रखें कि CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा का अधिकारी पत्नी को मिलने वाला फायदा नहीं है, बल्कि पति की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है।'
अपीलकर्ता महिला ने पहले पति को औपचारिक तलाक दिए बगैर दूसरे पुरुष और इस मामले में प्रतिवादी से शादी कर ली थी। प्रतिवादी को महिला की पहली शादी के बारे में पता था। दोनों साथ रहे और एक बच्चा भी हुआ, लेकिन कलह के चलते दोनों अलग हो गए। अब महिला ने CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा की मांग की थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
साभार लाइव हिन्दुस्तान