खंडवा। दो साल पहले नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने 20-20 साल जेल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने नाबालिग के बयानों को आधार मानकर फैसला सुनाया, जबकि सुनवाई के दौरान आरोपियों की डीएनए रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी जो निश्चयात्मक नहीं थी।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद जाहिद खान ने बताया सोमवार को दो साल पुराने सामूहिक बलात्कार के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों के खिलाफ 20-20 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया घटना 30 अक्टूबर 2019 की है। पिपलोद के ग्राम भूतनी निवासी नाबालिग कक्षा 9वीं की छात्रा रात 8 बजे अपने घर से शौच के लिए जंगल की ओर गई थी। जब वह लौट रही थी तभी अचानक उसके सामने खाजू उर्फ गेंदालाल पिता राधेलाल(20) एवं आकाश पिता बलीराम काजले(21) दोनों निवासी ग्राम भूतनी आए और आकाश ने उसका मुंह दबाया और दोनों उसे पतिराम कास्डे के धान के खेत में ले गए। आकाश ने उसका मुंह दबाया और हाथ पकड़े और खाजू ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती की। आकाश भी बुरी नियत से उसकी छाती दबाने लगा। जब उसने शोर मचाया तो दोनों भाग गए। वह अपने घर गई और सारी घटना माता पिता को बताई। घटना के बाद नाबालिग माता पिता के साथ थाने पहुंची और दोनों के खिलाफ शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार करने पर धारा 376(घ) भादंसं के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया।
खंडवा
सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को 20 साल की जेल
- 27 Jul 2021