इन्दौर। एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराना वाहन मालिकों के लिए परेशानी बन जाता है,ऐसे में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, भारत सरकार ने वाहनों के लिए भारत (BH) सीरीज नंबर प्लेट लॉन्च करने की घोषणा किया है. बीएच सीरीज की नंबर प्लेट 15 सितंबर 2021 से लागू होगी.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों के लिए भारत सीरीज का ऐलान किया गया है. मंत्रालय की तरफ से इसके नियम और फीस भी तय कर दी गई है. बीएच सीरीज का नंबर लेने के बाद वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में भारत सीरीज के वाहनों की अधिसूचना जारी की है. नई बीएच सीरीज के वाहनों के पंजीकरण को ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं होगी और यह पूरे देश में मान्य होगा. यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी. नया नियम सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की वाहन कंपनियों के लिए भी प्रस्तावित किया गया है.
इस नई बीएच सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनका ट्रांसफर नौकरी की वजह से अक्सर होता रहता है. नई बीएच सीरीज की शुरुआत के बाद ऐसे लोगों को अब दूसरे राज्य में जाने के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा.नंबर प्लेट की शुरुआत BH से होगी. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के साल के अंतिम दो अंक होंगे और फिर आगे का नंबर होगा. नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा. सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर अंकित होगा.इसमें वाहन मालिकों के पास दो विकल्प होंगे. इनमें 2 साल या 2 के गुणा में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा. अब 10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8 फीसदी रोड टैक्स देना होगा. 10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 10 फीसदी रोड टैक्स देना होगा. 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12 फीसदी रोड टैक्स तय किया है.डीजल वाहनों के लिए 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 फीसदी कम टैक्स लगाया जाएगा. अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.।