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जबलपुर

हाईकोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब ... बताओ लाखों के घोटाले में क्या कार्रवाई हुई?

  • 23 Nov 2022

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने 10 लाख के घोटाले संबंधी मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई? इस संबंध में जवाब तलब किया है। एकलपीठ ने पूछा है कि कमिश्नर द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके लिए एकलपीठ ने 1 सप्ताह की मोहलत दी है। एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की है।
यह मामला बुरहानपुर निवासी रिटायर्ड शिक्षक बलीराम धुर्वे की ओर से दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि उसकी शिकायत पर ट्रेजरी ऑफिसर की कमेटी के द्वारा जांच की गई थी। इसमें आदिवासी विकास विभाग कार्यालय बुरहानपुर में अवैध रूप से 10 लाख रुपए हड़पने संबंधी आरोप के प्रमाण पाए गए थे। इस रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने कमिश्नर आदिवासी विकास से निर्देश मांगा था।
इस पर कमिश्नर ने 2019 में कलेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए विभागीय आरोप पत्र तैयार कर कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद भी 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, किंतु कलेक्टर ने कोई कार्यवाही नहीं की।
न्यायालय ने मामले में शासकीय अधिवक्ता निर्देश दिए हैं। 7 दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराया जाए कि कमिश्नर के निर्देश के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई क्यों नहीं की और अभी तक की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ पेश करे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा।