ग्वालियर। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने परिवहन विभाग से ऐसी सेवाओं पर शुल्क लेने जो देश के अन्य राज्यों में मुफ्त में दी जा रही हैं उन पर स्पष्टीकरण मांगा है। जिसमें ह्रहृरुढ्ढहृश्व फीस जमा करने के दौरान 70 रुपए एडिशनल चार्ज लिए जाने का मुख्य मामला है। हाईकोर्ट ने इस में सुनवाई के दौरान कहा कि देश के 33 राज्यों में लोगों को जो सेवा नि:शुल्क दी जा रही हैं, उनके लिए प्रदेश में क्यों रुपये लिए जा रहा हैं। इस पर परिवहन विभाग स्पप्टीकरण दे। इस याचिका की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होनी है। विभाग को शपथ पत्र के साथ जवाब देना होगा।
शिवपुरी निवासी विजय शर्मा ने स्मार्ट चिप कंपनी की सेवाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील जैन ने तर्क दिया कि यदि कोई व्यक्ति विभाग का कोई शुल्क ह्रहृरुढ्ढहृश्व जमा करता है तो उससे 70 रुपए अतिरिक्त जमा करने पड़ते हैं। यह रुपये ट्राजेक्शन शुल्क के नाम पर लिए जाते हैं, जो स्मार्ट चिप कंपनी को दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग व केन्द्रीय परिवहन विभाग के बीच जो करार हुआ है, उसके अनुसार ये सेवाएं निशुल्क दी जानी चाहिए, लेकिन इसके लिए 70 रुपये लिए जा रहे हैं। स्मार्ट चिप कंपनी हर महीने ढाई से तीन करोड़ रुपये के बीच कमाती है। सालभर में 30 करोड़ रुपये कंपनी को मिल जाते हैं। जनता का पैसा एक निजी कंपनी को जा रहा है।
ठेका खत्म फिर भी कंपनी काम कर रही है
याचिकाकर्ता का तर्क है कि कंपनी का ठेका दिसंबर 2018 में खत्म हो गया है, फिर भी कंपनी काम कर रही है, जबकि यह कार्य हृढ्ढष्ट से लिया जाना था। ताकि लोगों को सेवाएं नि:शुल्क मिल सकें। परिवहन विभाग की ओर से कहा गया कि स्मार्ट चिप कंपनी से करार के तहत कार्य लिया जा रहा है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी। बहस के दौरान कोर्ट ने कहा था कि क्या मध्य प्रदेश देश से अलग है। ज्ञात हो इस मामले में स्मार्ट चिप कंपनी ने भी जवाब देने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 25 हजार के हर्जाना जमा करने पर जवाब देने की इजाजत दी थी।
ग्वालियर
हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग से मांगा जवाब... कहा- देश के 33 राज्यों में जो सेवाएं फ्री मिल रही हैं, प्रदेश में पैसे लेकर क्यों दी जा रही
- 13 Nov 2021