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इंदौर

होटल-लॉज  में आने वालों की जानकारी पुलिस को दें

  • 22 Apr 2022

पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों ने ली संचालकों की बैठक
इंदौर। शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर हरिनाराणचारी मिश्र के मार्गदर्शन में शहर की होटल-लॉज आदि में बाहर से आने वाले अतिथियों की जानकारी व्यवस्थित रूप से रखने एवं उन्हें नियमित रूप से पुलिस को जानकारी देने के लिए एडिशनल कमिश्नर ,क्राइम राजेश हिंगणकर द्वारा होटल-लॉज के मालिक,मैनेजर तथा इनमें कार्यरत् सुरक्षा एंजेसियों के अधिकारियों की एक बैठक पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया इन्दौर सभागृह में आयोजित की गयी।
उक्त बैठक में पुलिस उपायुक्त रजत सकलेचा, अति पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह,अति पुलिस उपायुक्त प्रवीण सोनकर की उपस्थिति में नगरीय क्षेत्र में स्थित विभिन्न होटल-लॉज के मालिक,मैनेजर तथा इनमें कार्यरत् सुरक्षा एंजेसियों के अधिकारीगण सहित करीब 400 संबंधित व्यक्ति स िमलित हुए।
इस दौरान एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगणकर द्वारा बैठक में उपस्थित सभी लोगों को बताया कि इंदौर पुलिस द्वारा होटल-लॉज में बाहर से आने वाले आगन्तुकों, विदेशी नागरिकों, किरायेदारों,नौकरों आदि की व्यक्तिगत जानकारी रखने एवं पुलिस को सूचित करने के सबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश व एसओपी जारी की गयी है।  यह पाया है कि विभिन्न प्रकार के अपराधों में इस प्रकार से बाहर से आकर शहर मे रहने वालों की भी संलिप्तता पायी गयी है। अत: शहर में विभिन्न होटलों में बाहर से आकर रहने वाले इस प्रकार के लोगों की जानकारी, शहर की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन लोगों को पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले सभी आगंतुको की व्यक्तिगत जानकारी नाम, पता, कहां से आये, आने का कारण आदि जानकारी सहित उनके पहचान पत्र व सह यात्रियों के भी पहचान पत्र लियें जावें। अतिथियों के शहर में संपर्क व्यक्ति संस्थान व कार्यक्रम आदि की जानकारी भी ली जावें। विदेशी नागरिको के आगमन पर विशेष सतर्कता के साथ सारी जानकारी लेकर उनसे सी एव एफ  फार्म अनिवार्य रूप से भरवाकर भेजा जावें। सभी आगंतुको की जानकारी लेकर उसे आवश्यक रूप से पुलिस के अतिथि सा टवेयर में नियमित रूप से अपलोड की जावें। होटल में सुरक्षा मापदंडो का भी पूरा ध्यान रखा जावें,फायर से टी नियमो का भी पालन करे। होटल में पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगे हो व चालू कंडीशन में हो तथा उनके रिकार्ड को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था रखी जावें। प्रवेश द्वार पर डीएफएमडी व एचएचएमडी से फ्रिस्किंग व चैकिंग हो। सामान की चैकिंग के लिये बैगेज स्केनर चालू हालत में हो। वाहनों की अंडर मिरर से चैकिंग हो। होटल में काम करने वाले सिक्यूरिटी स्टाफ  व अन्य स्टाफ का सत्यापन संबंधित पुलिस थाने के माध्यम से कराया जावें। सुरक्षा गार्डस एवं अधिकारियों को भी होटल में सुरक्षा संबंधी ध्यान रखने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध व्यक्ति या परिस्थिति दिखने पर पुलिस को सूचित करने संबंधी निर्देश दिये गये। अतिथि वेब साइड पर होटल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी कहा गया।